नयी दिल्ली, 25 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ 28 जनवरी को पूर्व निगम पार्षद और फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसने राजधानी में आगामी विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी है।
शीर्ष अदालत की दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा विभाजित फैसला दिए जाने के बाद हुसैन को 22 जनवरी को अंतरिम जमानत नहीं मिली थी।
अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई 28 जनवरी के मामलों की सूची के अनुसार, याचिका पर न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष सुनवाई होनी है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 14 जनवरी को हुसैन को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के टिकट पर मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए हिरासती परोल दी थी।
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 24 फरवरी, 2020 को हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे।
हुसैन इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा की मौत से जुड़े एक मामले में आरोपी है।
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