चुनाव संचालन नियम में बदलाव के खिलाफ दायर रमेश की याचिका पर बुधवार को शीर्ष अदालत में सुनवाई

चुनाव संचालन नियम में बदलाव के खिलाफ दायर रमेश की याचिका पर बुधवार को शीर्ष अदालत में सुनवाई

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  • Publish Date - January 13, 2025 / 03:57 PM IST,
    Updated On - January 13, 2025 / 03:57 PM IST

नयी दिल्ली, 13 जनवरी (भाषा) उचचतम न्यायालय बुधवार को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की उस रिट याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोकने के लिए चुनाव संचालन नियम में बदलाव किए जाने को चुनौती दी गई है।

उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई सूची के अनुसार, यह मामला 15 जनवरी को भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आएगा।

रमेश ने पिछले महीने रिट याचिका दायर की थी।

सरकार ने सीसीटीवी कैमरे और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ-साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोकने के लिए चुनाव से संबंधित नियम में बदलाव किया है, ताकि उनका दुरुपयोग रोका जा सके।

निर्वाचन आयोग (ईसी) की सिफारिश के आधार पर, केंद्रीय कानून मंत्रालय ने सार्वजनिक निरीक्षण के लिए रखे जाने वाले ‘कागजात’ या दस्तावेजों के प्रकार को प्रतिबंधित करने के लिए चुनाव संचालन नियमावली, 1961 के नियम 93 में संशोधन किया है।

भाषा हक हक दिलीप

दिलीप