Actress Jaya Prada in ESIC case: नयी दिल्ली, 14 दिसंबर ।उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को उस मामले में अभिनेत्री और पूर्व लोकसभा सांसद जयाप्रदा की सजा पर रोक लगा दी, जिसमें उनके स्वामित्व वाले एक सिनेमा थियेटर के कर्मचारियों का 18 वर्षों से अधिक समय से कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) का बकाया भुगतान नहीं करने पर छह महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई गई थी।
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न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने जयाप्रदा द्वारा दायर अपील पर ईएसआईसी को नोटिस जारी किया।
जयाप्रदा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सोनिया माथुर ने दावा किया कि चेन्नई की निचली अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि आदेश में त्रुटियां हैं।
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इससे पहले शीर्ष अदालत ने जयाप्रदा को मामले में आत्मसमर्पण करने से छूट दे दी थी।
मद्रास उच्च न्यायालय ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें जयाप्रदा को निचली अदालत द्वारा सजा सुनाने के आदेश को चुनौती दी गई थी।