Electoral Bond Case : सुप्रीम कोर्ट ने SBI के खिलाफ दिखाई सख्ती, कहा – कुछ नहीं छिपाना, हर एक जानकारी करनी होगी सार्वजनिक

Electoral Bond Case : इलेक्टोरल बॉन्ड मामले की सुनवाई कर रही बेंच के अध्यक्ष CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने SBI से कहा कि, कोई भी जानकारी छिपाई नहीं

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  • Publish Date - March 18, 2024 / 12:25 PM IST,
    Updated On - March 18, 2024 / 12:25 PM IST

नई दिल्ली : Electoral Bond Case : इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SBI के खिलाफ एक बार फिर सख्ती दिखाई है। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले की सुनवाई कर रही बेंच के अध्यक्ष CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने SBI से कहा कि, कोई भी जानकारी छिपाई नहीं जा सकती। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हर एक जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने SBI को बॉन्ड के यूनिक नंबर बताने के लिए सोमवार तक का ही समय दिया था। कोर्ट ने पूछा था कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड की सूची दी गई तो आखिर इसमें यूनिक नंबर क्यों नहीं बताए गए? सुनवाई के दौरान CJI ने SBI से कहा कि आखिर अब तक पूरी जानकारी दी क्यों नहीं गई?

सुनवाई के दौरान CJI चंद्रचूड़ ने कहा, फैसले में साफ-साफ बता दिया गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े सारे आंकड़े बताए जाने हैं। इसमें सिलेक्टिव होने की गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने कहा कि हर हाल में SBI को कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। SBI की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि थोड़ा मौका दिया जाए ताकि आदेश को ठीक से समझाया जा सके।

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SBI को 21 मार्च तक दायर करना होगा हलफनामा

Electoral Bond Case : सुप्रीम कोर्ट ने SBI पर सख्ती दिखाते हुए कहा कि, SBI 21 मार्च को एक हलफनामा भी दायर करना होगा जिसमें बताना पड़ेगा कि उसने पास में उपलब्ध कोई जानकारी छिपाई नहीं है। इसके अलावा तुरंत चुनावी बॉन्ड के नंबर चुनाव आयोग को दे दिए जाएं जिससे उन्हें वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके। कोर्ट ने कहा, एसबीआई को हर जानकारी शीर्ष न्यायालय को देनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर चीज के लिए हमारे आदेश पर निर्भर रहना ठीक नहीं है।

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सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

Electoral Bond Case : आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, फरवरी में ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को रद्द करते हुए SBI को आदेश दिया था कि वह सारा डेटा चुनाव आयोग को सौंपे और इसके बाद इसे सार्वजनिक किया जाए। हालांकि SBI ने सुप्रीम कोर्ट से इसके लिए समय बढ़ाने की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आखिर 26 दिनों से क्या किया जा रहा है। कोर्ट ने SBI को केवल एक दिन का समय दिया। SBI ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारियां दीं तो इसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार लगाते हुए SBI को यूनिक नंबर बताने के लिए 18 मार्च तक का समय दिया था।

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