सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार, कहा- अराजकता को नियंत्रित करने कोई कानून क्यों नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार, कहा- अराजकता को नियंत्रित करने कोई कानून क्यों नहीं

  •  
  • Publish Date - October 22, 2019 / 10:41 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:59 PM IST

नई दिल्ली। सुप्रीम कोेर्ट ने अराजकता के मामले में उत्तरप्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है अदालत ने पूछा कि ने राज्य में मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं को नियंत्रित करने के लिए कोई कानून क्यों नहीं है? अदालत ने कहा कि यूपी सरकार इस संबंध में कानून बनाने पर विचार करे, जिसके तहत सरकार गलत प्रबंधन के आरोपों पर मंदिर व धार्मिक संस्था का मैनेजमेंट अपने अधिकार क्षेत्र में ले सके।

यह भी पढ़ें-कांग्रेस विधायक ने ठोका मंत्री पद का दावा, हजारों की संख्या में समर्थक पहुंचे मुख्यमंत्री निवास

दरअसल यूपी के बुलंदशहर स्थित श्रीमंगला बेला भवानी मंदिर मामले में मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान अदालत ने यूपी सरकार से कहा कि ये अराजकता है। क्या उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक आदेश के तहत कुछ भी कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें-दिग्विजय सिंह के विधायक भाई ने शुरु की घर से लड़ाई, जिला बनाने की म…

अदालत ने सरकार से कहा कि मंदिरों और धार्मिक संस्थानों के नियमन के लिए केंद्र सरकार का भी कानून है साथ ही कई राज्यों में भी कानून है। जब आपके राज्य में कानून नही है तो आपने केंद्र सरकार के कानून को नहीं अपनाया? अदालत ने यूपी सरकार को छह हफ्ते के अंदर यह सूचित करने के लिए कहा है कि वह कानून बना रहे हैं या नहीं। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मामला केवल मंदिर का नहीं, बल्कि लोगों से जुड़ा मसला है। हमें लोगों से मतलब है।

यूपी में है जंगलराज

इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा था कि हम उत्तर प्रदेश सरकार से तंग आ चुके हैं। ऐसा लगता है यूपी में जंगलराज है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि अधिकतर मामलों में यूपी सरकार की ओर से पेश वकीलों के पास संबंधित अथॉरिटी का कोई उचित निर्देश नहीं होता। बुलंदशहर के सैकड़ों वर्ष पुराने एक मंदिर से जुड़े प्रबंधन के मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने यह टिप्पणी की थी।

यह भी पढ़ें-भोपाल नगर निगम को दो भागों में बॉटने का प्रस्ताव धड़ाम, परिषद की बै…

जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने यूपी सरकार की ओर से पेश एडिशनल एडवोकेट जनरल से पूछा गया था कि क्या यूपी में कोई ट्रस्ट या सहायतार्थ ट्रस्ट एक्ट है? क्या वहां मंदिर व सहायतार्थ चंदे को लेकर कोई कानून है? यूपी सरकार के वकील ने कहा कि इस बात की उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

यह भी पढ़ें-बेटी के साथ लव जिहाद की कोशिश का आरोप, बीजेपी के पूर्व विधायक ने कह…

इस पर नाराज होकर पीठ ने कहा था, ऐसा लगता है कि राज्य सरकार चाहती ही नहीं कि वहां कानून हो। पीठ ने कहा, लगता है वहां जंगलराज है। हम यूपी सरकार से परेशान हो गए हैं। हर दिन ऐसा देखने को मिलता है कि सरकार की ओर से पेश वकीलों के पास उचित निर्देश नहीं होते हैं। फिर चाहें वह दीवानी मामला हो या आपराधिक। पीठ ने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है।

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/KawYrmA25Ow” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>