नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीएए और एनपीआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली नई याचिकाओं पर याचिकाकर्ताओं के पक्ष को सुना। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों यानि एनपीआर और सीएए की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।सभी नई याचिकाओं को सीएए की अन्य याचिकाओं के साथ लिस्ट कर दिया है। सभी याचिकाओं पर चार हफ्ते बाद पांच सदस्यीय संविधान पीठ सुनवाई करेगी।
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केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने सीएए और एनपीआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली नई याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार करते हुए इन याचिकाओं को सीएए की अन्य याचिकाओं के साथ लिस्ट कर दिया है।
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पांच सदस्यों वाली संविधान पीठ करेगी सुनवाई
इससे पहले 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट कहा था कि वह सीएए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र का पक्ष सुने बगैर कोई आदेश नहीं देगा। कोर्ट ने इस कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र को चार सप्ताह का समय दिया है।