Supreme Court on Bulldozer Action: Supreme Court put a stay on bulldozer action

Supreme Court on Bulldozer Action: बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब बिना इजाजत के राज्य नहीं कर पाएंगे कार्रवाई

Supreme Court on Bulldozer Action: बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब बिना इजाजत के राज्य नहीं कर पाएंगे कार्रवाई

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Modified Date: September 17, 2024 / 03:15 PM IST
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Published Date: September 17, 2024 3:02 pm IST

नई दिल्ली: Supreme Court on Bulldozer Action अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लेने वाले राज्यों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है और सभी राज्यों को निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक देश में कहीं भी मनमाने ढंग से बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी।

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कोर्ट ने साफ निर्देश दे दिया है कि अगल सुनवाई तक किसी भी राज्य में कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगा। हालांकि, बुलडोजर एक्शन वाले अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में राज्य सरकारों को बुलडोजर एक्शन के लिए छूट दी है।

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सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि उसका यह आदेश सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइनों, जलाशयों पर अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा। यानी सड़क, फुटपाथ या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कोई अतिक्रमण करता है तो राज्य सरकार बुलडोजर एक्शन ले सकती है।

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जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच का ये निर्देश अलग-अलग राज्य सरकारों की ओर से दंडात्मक उपाय के तौर पर आरोपी व्यक्तियों की इमारतों को ध्वस्त करने की कार्रवाई के खिलाफ लगी याचिका पर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि 1 अक्टूबर तक बिना हमारी अनुमति के देश में कहीं पर भी बुलडोजर एक्शन नहीं होगा।

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