नयी दिल्ली, 10 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में राजस्थानी भाषा को शामिल करने को लेकर दाखिल एक याचिका पर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।
याचिका में दलील दी गई कि राजस्थान में 4.62 करोड़ से अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को परीक्षा से बाहर करना राज्य की सांस्कृतिक विरासत और मातृभाषा में शिक्षा के अधिकार को कमजोर करता है।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष सिंघवी की दलीलों को सुना और राज्य सरकार, प्रमुख सचिव और समन्वयक, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा सहित अन्य से जवाब मांगा।
सिंघवी याचिकाकर्ताओं, अनुभवी पत्रकार और स्थानीय भाषा पत्रिका मानक के संपादक पद्म मेहता और भाषा के प्रसिद्ध विद्वान और वकील कल्याण सिंह शेखावत की ओर से पेश हुए।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2021 में याचिकाकर्ताओं की याचिका को खारिज कर दिया था और उसके बाद शीर्ष अदालत में अपील याचिका दखिल की गयी है।
भाषा धीरज माधव
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