Supreme Court hearing on Mahua Moitra: नई दिल्ली। लोकसभा से निष्कासन के मामले में TMC की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर 15 दिसबंर शुक्रवार यानी आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बता दें कि संसद की आचार समिति ने उन्हें ‘पैसे लेकर सवाल पूछने’ के मामले में ‘अनैतिक आचरण’ में शामिल होने का दोषी ठहराया था, जिसमें न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवी भट्टी की उच्चतम न्यायालय की पीठ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता बहाल करने के अनुरोध पर सुनवाई करेगी। मोइत्रा ने संसद की एथिक्स कमेटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
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वहीं ऐसा दावा किया जाता है कि हीरानंदानी ने संसद के नियमों का उल्लंघन करते हुए नकदी और उपहारों के बदले में अपनी ओर से संसद में प्रश्न अपलोड करने के लिए इस पहुंच का उपयोग किया। मोइत्रा ने लगातार इन आरोपों का खंडन किया है, जो सबसे पहले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने उठाए थे।
अपने निष्कासन के बाद, मोइत्रा ने ‘बिना सबूत के कार्य करने के लिए’ एथिक्स पैनल पर निशाना साधा और कहा कि यह एक ‘हथियार’ बनता जा रहा है ‘बुलडोज़’ विपक्ष। उन्होंने आरोप लगाया कि आचार समिति और उसकी रिपोर्ट ने पुस्तक के हर नियम को तोड़ दिया है। पश्चिम बंगाल में कृष्णानगर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाली टीएमसी नेता ने कहा कि जब नैतिकता पैनल की रिपोर्ट ली गई तो उन्हें सदन में अपना बचाव करने का मौका नहीं दिया गया।
Supreme Court hearing on Mahua Moitra: अब उनकी याचिका को आज को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। सिंघवी ने दलील दी थी कि यह वह सदस्य हैं, जिन्हें लोकसभा से निष्कासित किया गया है। इससे पहले भी सिंघवी ने न्यायमूर्ति एस के कौल की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मोइत्रा की याचिका का उल्लेख किया क्योंकि प्रधान न्यायाधीश संविधान पीठ का नेतृत्व कर रहे हैं। न्यायमूर्ति कौल ने तब सिंघवी से कहा कि इस मसले पर प्रधान न्यायाधीश फैसला लेंगे।