उच्चतम न्यायालय ने आप के राउज एवेन्यू स्थित पार्टी कार्यालय को खाली करने की समय सीमा बढ़ाई

उच्चतम न्यायालय ने आप के राउज एवेन्यू स्थित पार्टी कार्यालय को खाली करने की समय सीमा बढ़ाई

उच्चतम न्यायालय ने आप के राउज एवेन्यू स्थित पार्टी कार्यालय को खाली करने की समय सीमा बढ़ाई
Modified Date: June 10, 2024 / 11:48 am IST
Published Date: June 10, 2024 11:48 am IST

नयी दिल्ली, 10 जून (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) को राष्ट्रीय राजधानी के राउज एवेन्यू में स्थित पार्टी कार्यालय को खाली करने के लिए दी गई समय सीमा 10 अगस्त तक बढ़ा दी।

शीर्ष अदालत ने चार मार्च को पार्टी को 15 जून तक अपना कार्यालय खाली करने का निर्देश दिया था क्योंकि अदालत ने पाया था कि यह भूखंड न्यायिक बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित किया गया था।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने आप और अन्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर गौर किया और समय सीमा 10 अगस्त तक बढ़ा दी।

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पीठ ने कहा कि पार्टी को 10 अगस्त तक या उससे पहले राउज एवेन्यू स्थित इमारत संख्या 206 का कब्जा सौंपना होगा।

यह परिसर पहले राष्ट्रीय राजधानी में जिला न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने के वास्ते दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित किया गया था।

भाषा

योगेश अविनाश

अविनाश


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