न्यायालय ने क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

न्यायालय ने क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

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  • Publish Date - September 6, 2024 / 02:20 PM IST,
    Updated On - September 6, 2024 / 02:20 PM IST

नयी दिल्ली, छह सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें मुंबई में सार्वजनिक मैदानों पर अभ्यास या अनौपचारिक मैच के दौरान क्रिकेट खिलाड़ियों को पेयजल और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश देने संबंधी याचिका का निपटारा किया गया था।

न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति ए जी मसीह की पीठ ने कहा, ‘‘ यह किस तरह की जनहित याचिका है? यदि क्रिकेटरों के लिए शौचालय नहीं हैं तो वे खुद ही इसे देखेंगे। किसी वकील को इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए।’’

पीठ एक वकील द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष जून में उसकी याचिका का निपटारा कर दिया था।

अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय में दायर अपनी जनहित याचिका में मुंबई क्रिकेट संघ और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को सार्वजनिक मैदानों पर अभ्यास या अनौपचारिक मैच के दौरान खिलाड़ियों को पेयजल और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश देने संबंधी अनुरोध किया था।

न्यायालय ने कहा, ‘‘ आपने जो तस्वीरें संलग्न की हैं जरा उन्हें देखिए। मुंबई के इन मैदानों ने महानतम क्रिकेटर दिए हैं…।’’

पीठ ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि क्या वह मुख्य रूप से क्रिकेटर है या वकील इस पर याचिकाकर्ता ने कहा,‘‘ मैं अधिवक्ता हूं।’’

पीठ ने कहा,‘‘ जनहित याचिका में ये किस प्रकार की अपील की गई है। आप चाहते हैं कि मुंबई के विभिन्न मैदानों में क्रिकेटरों को शौचालय उपलब्ध कराए जाएं।’’

शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय का फैसला सही था कि जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं हैं।

भाषा शोभना नरेश

नरेश