नई दिल्ली. जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. हाल ही में अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया था. इससे पहले तक फारूक करीब एक महीने से नजरबंद थे. पीएसए एक्ट लगने के बाद अब फारूक अब्दुल्ला जहां भी रहेंगे वह अस्थाई जेल होगी.
मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एमडीएमके) नेता वाइको ने अपने करीबी दोस्त और नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बंदी बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कोर्पस) याचिका लगाई थी. इसपर सोमवार को सुनवाई शुरू हुई. इस दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि फारूक अब्दुल्ला पर PSA एक्ट लगाया गया है. इसके बाद कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी.