लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कह दी यह बड़ी बात, लड़को के समान उम्र करने वाली याचिका भी ख़ारिज

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  • Publish Date - February 20, 2023 / 02:32 PM IST,
    Updated On - February 20, 2023 / 02:32 PM IST

Supreme Court dismissed the petition: लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिपण्णी की हैं। सुको ने याचिका को भी ख़ारिज कर दिया हैं। याचिका में लड़कियों की शादी से जुड़ी मांग की गई थी। पिटीशन में कहा गया था की लड़कियों के विवाह का उम्र भी लड़को के समान कर दी जाएँ। इसी पिटीशन पर सुनवाई चल रही थी। यह याचिका वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय की तरफ से दायर की गई थी

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Supreme Court dismissed the petition: सुको ने कहा की ‘हमारे पास विशेषाधिकार नहीं हैं। कानूनों में संसोधन का पूरा अधिकार सरकरो के पास हैं। वे सर्कार को कानून बनाने या कानून में बदलाव का आदेश नहीं दे सकते। यदि शादी के लिए 18 साल की उम्र को रद्द करते हैं तो फिर विवाह के लिए कोई न्यूनतम उम्र नहीं रह जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय को कहा कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। हमें ये मत सिखाइए कि संविधान के रक्षक के तौर पर हमें क्या करना चाहिए।

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