सुप्रीम कोर्ट का राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश, 31 जनवरी तक आंगनबाड़ी सेवाएं शुरू करने का लें फैसला

सुप्रीम कोर्ट का राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश, 31 जनवरी तक आंगनबाड़ी सेवाएं शुरू करने का लें फैसला

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  • Publish Date - January 13, 2021 / 05:52 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:02 PM IST

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने यहां आंगनबाड़ी सेवाओं को दोबारा खोलने के संबंध में 31 जनवरी तक फैसला लेने का आदेश दिया है।

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कोर्ट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी इलाकों में आंगनबाड़ी सेवाओं को दोबारा शुरू करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश फैसला लें।

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याचिका में कोरोना के चलते 14 लाख आंगनवाड़ियों के बंद होने का मसला उठाया गया था। याचिका में कहा गया था कि कहा गया था कि शिशुओं और माताओं को पोषक आहार नहीं मिल पा रहा है।