Bank Fraud Case: ‘आप’ विधायक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, अंतरिम जमानत देने से किया इनकार…

Supreme Court Denies Interim Bail AAP MLA: 'आप' विधायक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, अंतरिम जमानत देने से किया इनकार...

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  • Publish Date - May 29, 2024 / 04:06 PM IST,
    Updated On - May 29, 2024 / 04:09 PM IST

Supreme Court Denies Interim Bail AAP MLA : नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पंजाब से आम आदमी पार्टी (आप) विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा को अंतरिम जमानत देने से बुधवार को इनकार कर दिया। माजरा को बैंक धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले में जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अवकाशकालीन पीठ ने ईडी को नोटिस जारी किया और माजरा द्वारा मौजूदा लोकसभा चुनाव के वास्ते प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत के अनुरोध संबंधी याचिका पर जवाब मांगा।

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विधायक की ओर से पेश वकील ने चुनाव प्रचार के लिए चार जून तक अंतरिम जमानत दिये जाने का अनुरोध किया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह सभी पक्षों की बात सुने बिना अमरगढ़ से ‘आप’ विधायक को राहत देने के लिए इच्छुक नहीं है। पंजाब में एक जून को अंतिम चरण में मतदान होगा। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इससे पहले उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने संबंधी उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इसमें कुछ भी अवैध नहीं है।

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Supreme Court Denies Interim Bail AAP MLA: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पिछले साल मई में 40 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी के सिलसिले में गज्जन माजरा से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की थी। ईडी ने सितंबर, 2022 में कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के तहत उनसे जुड़े कई परिसरों पर छापेमारी की थी। ईडी की टीम ने छापेमारी के दौरान 32 लाख रुपये की नकदी, कुछ मोबाइल फोन और हार्ड ड्राइव जब्त किये थे।

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