सुप्रीम कोर्ट ने दी कोलकाता पुलिस को चेतावनी, सबूत से छेड़छाड़ हुई तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे

सुप्रीम कोर्ट ने दी कोलकाता पुलिस को चेतावनी, सबूत से छेड़छाड़ हुई तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे

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  • Publish Date - February 4, 2019 / 07:48 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:01 PM IST

नई दिल्ली। कोलकाता में सीबीआई और ममता बनर्जी के बीच जारी बवाल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की पुलिस को सतर्क किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया है कि अगर पुलिस मामले से जुड़े किसी भी सबूत से छेड़छाड़ की तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

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शारदा चिटफंड स्कैम में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ सीबीआई की तरफ से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।

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सीबीआई और केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की थी। मेहता का दावा था कि कोलकाता पुलिस शारदा चिट फंड मामले से जुड़े सबूतों को नष्ट कर सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सीबीआई को यह लगता है कि पुलिस सबूत नष्ट कर सकती है तो वह अपने सबूत सुप्रीम कोर्ट में पेश करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पुलिस सबूतों को नष्ट करने की कोशिश करती है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।