उच्चतम न्यायालय ने संपत्तियों के ध्वस्तीकरण के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की

उच्चतम न्यायालय ने संपत्तियों के ध्वस्तीकरण के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की

उच्चतम न्यायालय ने संपत्तियों के ध्वस्तीकरण के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की
Modified Date: October 1, 2024 / 11:42 am IST
Published Date: October 1, 2024 11:42 am IST

नयी दिल्ली, एक अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने कई राज्यों में आरोपियों की संपत्ति समेत अन्य संपत्तियों को ध्वस्त किए जाने का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई मंगलवार को शुरू कर दी।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने 17 सितंबर को कहा था कि उसकी अनुमति के बगैर एक अक्टूबर तक आरोपियों समेत अन्य लोगों की संपत्तियों को नहीं गिराया जाएगा।

पीठ ने कहा था कि अगर अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला है तो यह हमारे संविधान के ‘‘मूल्यों’’ के विरुद्ध है।

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न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि उसका आदेश सड़कों, फुटपाथ, रेलवे लाइन या जलाशयों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर बने अनधिकृत ढांचों पर लागू नहीं होगा और साथ ही उन मामलों पर भी लागू नहीं होगा जिनमें अदालत ने ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है।

भाषा गोला मनीषा

मनीषा


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