नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन के कारण घोषित ऋण स्थगन को लेकर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार इस मसले पर एक हफ्ते के अंदर अपने रुख को स्पष्ट।
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वहीं कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अर्थव्यवस्था के साथ जो दिक्कते हुई वो केंद्र के सख्त लॉकडाउन के चलते हुई है। अदालत ने ने केंद्र से एक जवाब दाखिल करने और कोरोना महामारी के दौरान घोषित अधिस्थगन अवधि के दौरान ऋण पर ब्याज के साथ-साथ ब्याज पर स्थगन देने पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा। इस मामले की सुनवाई 1 सितंबर को होगी।
Supreme Court asks Centre to file a reply and make its stand clear on giving moratorium on charging interest on loan as well as interest-on-interest during moratorium period declared during #COVID19 pandemic. The matter to be heard next on September 1. pic.twitter.com/qxDRqtrHXM
— ANI (@ANI) August 26, 2020
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अदालत ने कहा, ‘यह समस्या आपके लॉकडाउन की वजह से पैदा हुई है। यह समय व्यवसाय करने का नहीं है, बल्कि इस वक्त तो लोगों की दुर्दशा पर विचार करना होगा।’ मेहता ने कहा, ‘आप ऐसा मत कहिए। हम आरबीआई के साथ समन्वय में काम कर रहे हैं।’ फिलहाल अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी।
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