वकीलों के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, ऑनलाइन सुनवाई के दौरान न पहनें कोट और लंबा गाउन

वकीलों के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, ऑनलाइन सुनवाई के दौरान न पहनें कोट और लंबा गाउन

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  • Publish Date - May 13, 2020 / 04:36 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:42 PM IST

नई दिल्ली: भारत में कोरोना का संक्रमण लगातार जारी है, यहां मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। रोजाना नए मरीजों की पुष्टि हो रही है। हालात को देखते हुए सरकार ने लॉक डाउन 4.0 लागू करने का फैसला लिया है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक औपचारिक अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान कोट और लंबे गाउन न पहनें। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा कि ये परिधान नहीं पहनने चाहिए क्योंकि ये आसानी से वायरस की चपेट में आ सकते हैं।

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शीर्ष अदालत के सेक्रेटरी जनरल एस कालगांवकर द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि मेडिकल परामर्श को ध्यान में रखते हुए सभी को सूचित किया जाता है कि मौजूदा हालात में कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के एहतियाती उपाय के रूप में सक्षम प्राधिकारी ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक अधिवक्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान सफेद बैंड के साथ सादी सफेद पैंट/सफेद सलवार-कमीज/साड़ी पहन सकते हैं।

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शीर्ष अदालत की वेबसाइट के साथ ही यह अधिसूचना अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन और उच्चतम न्यायालय एडवोकेट्स ऑन रिकार्ड एसोसिएशन के सचिवों के साथ साझा की जा रही है। प्रधान न्यायाधीश की सवेरे टिप्पणी और शाम को इस बारे में अधिसूचना काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि शीर्ष अदालत 25 मार्च से कोविड-19 महामारी के कारण देश में लागू लॉकडाउन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई कर रही है और उसने अगले आदेश तक के लिए प्रॉक्सिमिटी कार्ड के माध्यम से वकीलों और न्यायालय के स्टाफ का प्रवेश भी निलंबित कर रखा है।

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