उच्चतम न्यायालय ने आगरा में 2015, 2018 में तूफानों के दौरान गिरे 702 पेड़ों को हटाने की इजाजत दी

उच्चतम न्यायालय ने आगरा में 2015, 2018 में तूफानों के दौरान गिरे 702 पेड़ों को हटाने की इजाजत दी

उच्चतम न्यायालय ने आगरा में 2015, 2018 में तूफानों के दौरान गिरे 702 पेड़ों को हटाने की इजाजत दी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:17 pm IST
Published Date: February 2, 2021 9:54 am IST

नयी दिल्ली, दो फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को आगरा जिले में विभिन्न स्थानों पर मई 2015 और अप्रैल 2018 में आंधी तूफान की वजह से गिर गये 702 पेड़ों को हटाने की इजाजत दे दी है। यह जिला ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) में आता है।

टीटीजेड उत्तर प्रदेश के आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस और एटा जिलों तथा राजस्थान के भरतपुर जिले में करीब 10,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल एश्वर्या भाटी ने बताया कि ये 702 पेड़ तूफान में गिर गये थे या उखड़ गये थे और अधिकारी उच्चतम न्यायालय की मंजूरी के बिना इन्हें हटा नहीं सकते।

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पीठ में न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम भी थे।

पीठ ने कहा, ‘‘इस बात को लेकर कोई विवाद नहीं है कि जो पेड़ उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में 11 अप्रैल 2018 तथा दो मई 2015 को तेज आंधी और तूफान की वजह से गिर गये, उन्हें हटाने की जरूरत है।’’

भाषा वैभव अविनाश

अविनाश

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