लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों के गैर-जरूरी सामानों की सप्लाई पर रोक, गृह मंत्रालय ने जारी किए निर्देश

लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों के गैर-जरूरी सामानों की सप्लाई पर रोक, गृह मंत्रालय ने जारी किए निर्देश

  •  
  • Publish Date - April 19, 2020 / 06:56 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:56 PM IST

नई दिल्ली। लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-जरूरी सामान की सप्लाई पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। गृह मंत्रालय (MHA) की और से आदेश जारी की गई है। 

पढ़ें-  विमान कंपनियों को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का निर्देश, कहा- 

गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-जरूरी सामान की सप्लाई पर रोक लगा दी है।

पढ़ें- बॉलीवुड एक्टर एजाज खान गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर लाइव आकर कही थी ये

ई-कॉमर्स कंपनियों को तीन मई तक लॉकडाउन से छूट नहीं मिलेगी। कंपनियां केवल जरूरी सामान डिलीवर कर सकती हैं।

पढ़ें- देश में 15722 हुए कोरोना पॉजिटिव मरीज, 2463 संक्रमित हुए स्वस्थ तो 521 लोगों …

आपको बता दें 14 अप्रैल तक 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद 15 अप्रैल से इसे 3 मई तक बढ़ाया गया है। इस दौरान सभी ट्रेनें, फ्लाइट, बस सेवा बंद रहेंगी। साथ ही राज्यों में जरुरी सेवाओं को ही चालू रखने के निर्देश है।