राज्य के बाद अब केंद्र सरकार किसानों को सौगात देने की तैयारी में, इन्हें नहीं मिलेगा लाभ

राज्य के बाद अब केंद्र सरकार किसानों को सौगात देने की तैयारी में, इन्हें नहीं मिलेगा लाभ

राज्य के बाद अब केंद्र सरकार किसानों को सौगात देने की तैयारी में, इन्हें नहीं मिलेगा लाभ
Modified Date: November 29, 2022 / 08:32 pm IST
Published Date: June 9, 2019 11:14 am IST

नई दिल्ली: दूसरी बार देश में भारी बहुमत से सरकार बनाने के बाद मोदी सरकार एक्शन मोड में काम कर रही है। अब अपने चुनावी वादे के अनुसार मोदी सरकार किसानों को सौगात देने ​की तैयारी कर रही है। दरअसल किसान सम्मान निधि योजना के विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस संबंध में सरकार ने राज्य सरकारों से किसानों की सूची मंगवाई है। उम्मीद जताई जा रही है कि मोदी सरकार की इस योजना से 14.5 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। इस योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को किया गया था।

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गौरतलब है कि इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलना था, लेकिन सरकार इस योजना का विस्तार करने जा रही है। इस योजना के पहले चरण में 6 राज्य- हरियाणा, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 50 प्रतिशत से अधिक किसान इसका लाभ पा चुके हैं। वहीं, दूसरी ओर कृषि मंत्रालय पर 7 जून को अपडेट किए गए डेटा से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल, सिक्किम, दिल्ली और लक्षद्वीप में यह योजना लागू नहीं किया गया है। इन राज्यों के एक भी किसानों को किसान सम्मान निधी की राशि नहीं मिली है।

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इन्हें नहीं मिलेगा किसान सम्मान राशि योजना का लाभ
इस योजना का लाभ जिन लोगों को नहीं मिल सकेगा उनमें संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पद संभालने वाले किसान परिवार, राज्य/केंद्र सरकार के साथ-साथ पीएसयू और सरकारी स्वायत्त निकायों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। डॉक्टर, इंजीनियर और वकील के साथ-साथ 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों और अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले पेशेवरों को भी योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।

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केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने शुक्रवार को सभी राज्यों के चीफ सेक्रटरीज को लिखे खत में कहा है, ‘योग्य लाभार्थी किसानों की पहचान और उनके आंकड़े को पीएम-किसान पोर्टल पर अपलोड करने की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों का है। सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकार से गुजारिश है कि संशोधित योजना के अनुरूप 100 प्रतिशत योग्य लाभार्थियों की सूची तैयार करें ताकि किसान इस योजना का लाभ उठा पाएं।’


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