लखनऊ: कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान की दरों में वृद्धि करने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को भारी रकम चुकानी होगी। बता दें कि यूपी सरकार ने 16 जून को इस नए यातायात नियमावली को मंजूरी दी थी।
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जारी आदेश के अनुसार अब वाहन चलाते वक्त फोन पर बात करने वाले वाहन चालक को 1 हजार रुपए का भुगतान करना होगा। वहीं, दूसरी बार ऐसा करते पकड़े जाने पर 10 हजार रुपए का चालान भरना होगा।
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A penalty of Rs 10,000 to be imposed on people using mobile phones while driving. Notification issued by the State Transport Department on July 30, Thursday after #UttarPradesh govt passed this mandate in June. pic.twitter.com/tkqdGFLJfN
— ANI UP (@ANINewsUP) July 31, 2020