कोच्चि, 15 नवंबर (भाषा) केंद्र ने शुक्रवार को केरल उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वायनाड पुनर्वास के लिए राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) में धन उपलब्ध है और इसके लिए किसी भी अतिरिक्त धनराशि के आवंटन के बारे में जानकारी महीने के अंत तक दी जाएगी।
केंद्र सरकार की ओर से यह जवाब केरल के वायनाड जिले में तीन गांवों में हुए भूस्खलन के मद्देनजर राज्य में प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम और प्रबंधन के लिए उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई सुनवाई के दौरान आया।
दूसरी ओर, राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि केंद्र ने एक पत्र में कहा है कि वह आपदा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए पहले से आवंटित धनराशि से अधिक धनराशि आवंटित नहीं करेगा।
इसने दावा किया कि केंद्र से कोई सकारात्मक आश्वासन नहीं मिला है।
न्यायमूर्ति ए के जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति के वी जयकुमार की पीठ हालांकि राज्य के रुख से सहमत नहीं दिखी और सवाल किया कि क्या यह मीडिया में आई खबरों पर आधारित है।
पीठ ने राज्य सरकार से कहा कि केंद्र ने यह नहीं कहा है कि वह और सहायता नहीं देगा।
केंद्र ने राज्य सरकार को लिखे पत्र में कहा था कि एसडीआरएफ और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के मौजूदा दिशा-निर्देशों के तहत किसी भी आपदा को ‘राष्ट्रीय आपदा’ घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है।
अदालत ने कहा कि मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।
भाषा नेत्रपाल माधव
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