सेक्स वर्कर्स को भी राज्य सरकारें उपलब्ध करवाएगी राशन, सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश

सेक्स वर्कर्स को भी राज्य सरकारें उपलब्ध करवाएगी राशन, सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश

  •  
  • Publish Date - October 28, 2020 / 10:13 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:59 PM IST

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आज सेक्स वर्कर से जुड़े एक याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश दिए है कि कोरोना संकट काल में सेक्स वर्कर को भी राशन उपलब्ध करवाएं। इससे उनके आर्थिक परिस्थितियों में सुधार में मदद होगी।

Read More News: मोहल्ला क्लीनिक की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, राज्योत्सव के दिन सीएम करेंगे शुभारंभ

सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) द्वारा चिह्नित सेक्स वर्कर को पर्याप्त मात्रा और एकरूपता के मद्देनजर सूखा राशन प्रदान किया जाए। आगे कहा कि कोरोना वायरस के कारण आज हर वर्ग के लोगों को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए सेक्स वर्कर्स को यह राशन मुहैया कराया जा रहा है।

Read More News: 6 रुपए तक महंगा हो सकता पेट्रोल-डीजल ! जल्द करा लें टंकी फुल

बता दें कि इससे पहले सितंबर महीने में हुई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से सेक्स वर्कर्स को राशन मुहैया कराने के लिए कहा था। कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मिलने वालीं ताकतों से क्या फौरन सेक्स वर्कर्स के लिए कुछ किया जा सकता है। अब आज सुप्रीम कोर्ट ने देश के सेक्स वर्कर के लिए राशन की व्यवस्था कर बड़ी राहत दी है।

Read More News:  अदालत ने बांग्लादेशी नागरिक को जमानत देने से इनकार किया, अवैध रूप से भारत में रह रहा था आरोपी