गुवाहाटी: दरांग जिले में एक लड़की के यौन शोषण और हत्या से जुड़े एक मामले में असम पुलिस सेवा (एपीएस) के एक अधिकारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है और भविष्य में रोजगार के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। पुलिस महानिदेशक जी पी सिंह ने शनिवार को यह जानकारी दी। इस घटना के वक्त एपीएस अधिकारी पुलिस अधीक्षक था।
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पुलिस महानिदेशक ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘असम पुलिस में कदाचार को बिल्कुल न बर्दाश्त करने की नीति के अनुरूप दरांग पुलिस के तत्कालीन अधीक्षक एपीएस श्रीराज मोहन रे को एक अप्रैल 2024 को सेवा से बर्खास्त करने का दंड दिया गया है जिससे वह भविष्य में रोजगार के लिए अयोग्य हो जाएंगे।’’
रे उस वक्त दरांग के पुलिस अधीक्षक थे जब जून 2022 में कृष्ण कमल बारुआ नामक व्यक्ति के घर में घरेलू सहायिका के रूप में काम कर रही 13 वर्षीय किशोरी से यौन शोषण और उसकी हत्या कर दी गयी थी जिससे काफी आक्रोश पैदा हुआ था और ये आरोप लगाए गए थे कि पुलिस ने घटना के फोटोग्राफिक और वीडियोग्राफिक साक्ष्य एकत्र करने में ड्यूटी में अत्यधिक लापरवाही दिखायी।
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मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने दो महीने बाद पीड़िता के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की थी और उनके निर्देश पर शव को कब्र से बाहर निकाला गया और दूसरी बार पोस्टमार्टम कराया गया जिससे उसके साथ यौन शोषण होने और उसकी हत्या होने की पुष्टि हुई। इसके बाद मामले में रे, पीड़िता के नियोक्ताओं, दरांग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रूपम फुकन, धुला पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी उत्पल बोरा तथा लड़की का पहला पोस्टमार्टम करने वाले तीन चिकित्सकों समेत कई लोग गिरफ्तार किए गए।
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