सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड: न्यायालय में चार दोषियों की जमानत के खिलाफ आठ जुलाई को सुनवाई

सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड: न्यायालय में चार दोषियों की जमानत के खिलाफ आठ जुलाई को सुनवाई

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  • Publish Date - July 3, 2024 / 07:38 PM IST,
    Updated On - July 3, 2024 / 07:38 PM IST

नयी दिल्ली, तीन जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल उस याचिका पर आठ जुलाई को सुनवाई करेगा जिसमें टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या मामले में उम्र कैद की सजा पाए चार दोषियों को उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को चुनौती दी गई है।

शीर्ष न्यायालय की वेबसाइट पर आठ जुलाई को सुनवाई के लिए आने वाले मामलों की सूची के मुताबिक सौम्या मामले से जुड़ी याचिकाओं पर न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ सुनवाई करेगी।

उच्च न्यायालय ने 12 फरवरी को रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मलिक और अजय कुमार की सजा को उनकी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली अपीलों के लंबित रहने तक निलंबित कर दिया था और उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था।

उच्च न्यायालय ने रेखांकित किया कि दोषी 14 वर्षों से अधिक समय से हिरासत में हैं।

उच्चतम न्यायालय ने 22 अप्रैल को चारों दोषियों को दी गई जमानत के खिलाफ सौम्या की मां माधवी विश्वनाथन की याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई थी और दिल्ली पुलिस और चारों दोषियों को नोटिस जारी किया था।

सौम्या एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार चैनल में काम करती थीं और 30 सितंबर 2008 को तड़के दक्षिण दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर तब उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वह अपनी कार से घर लौट रही थीं।

विशेष अदालत ने पिछले साल 25 नवंबर को कपूर, शुक्ला, मलिक और कुमार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की धारा 3(1)(आई) (संगठित अपराध करना जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो) के तहत दो उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

भाषा धीरज प्रशांत

प्रशांत