ओडिशा में पांच साल पुराने बलात्कार मामले में छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा

ओडिशा में पांच साल पुराने बलात्कार मामले में छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा

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  • Publish Date - November 21, 2024 / 02:58 PM IST,
    Updated On - November 21, 2024 / 02:58 PM IST

भवानीपटना (ओडिशा), 21 नवंबर (भाषा) ओडिशा के कालाहांडी जिले की एक अदालत ने पांच साल पहले एक महिला से बलात्कार के मामले में छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

सरकारी वकील पूर्ण चंद्र नाग ने बताया कि धरमगढ़ के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेश चंद्र प्रधान ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों की जांच के बाद बुधवार को यह फैसला सुनाया।

दोषी ठहराए गए व्यक्तियों में लालिंद्र सबर, लाबन्या क्षत्रिय, अनिरुद्ध क्षत्रिय, प्रकाश नाइक, सांता नाइक और अमित नाइक शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि अपराध का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के आरोपी तीन अन्य लोगों को सबूतों के अभाव में आरोपों से बरी कर दिया गया।

सरकारी वकील के अनुसार, पीड़िता सितंबर 2019 में भवानीपाटणा शहर से अपने घर जा रही थी, उसी समय महिला के परिचित लालिंद्र सबर ने उसे अपनी मोटरसाइकिल पर लिफ्ट देने की पेशकश की।

उन्होंने बताया कि महिला के घर जाते समय रास्ते में उस व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ मिलकर सड़क किनारे जंगली क्षेत्र में उससे बलात्कार किया।

सरकारी वकील ने बताया कि उन्होंने अपराध का वीडियो भी बनाया और वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया गया।

उन्होंने बताया कि बाद में जूनागढ़ पुलिस ने महिला के माता-पिता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर दोषियों को गिरफ्तार कर लिया।

भाषा सुरभि नरेश

नरेश