नयी दिल्ली, सात अक्टूबर (भाषा) रेलवे बोर्ड ने कहा कि रेलवे के परिसरों में मास्क नहीं लगाने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगना जारी रहेगा। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए जारी किए गए आदेश की अवधि को अगले साल अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है।
read more: गुजरात, हरियाणा में झुग्गियों को गिराने पर यथास्थिति आदेश 10 नवंबर तक कायम रहेगा :न्यायालय
बोर्ड के एक आदेश में कहा गया है कि बिना मास्क लगाए लोगों पर जुर्माना लाने का निर्देश सितंबर तक लागू था, लेकिन अब इसे छह महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है।रेलवे बोर्ड ने 17 अप्रैल को एक आदेश जारी करके सभी जोनों को यह सुनिश्चित करने को कहा था कि हर कोई ट्रेनों सहित रेलवे परिसर में मास्क लगाए या चेहरा ढके।
आदेश में कहा गया था कि मास्क लगाए बिना पकड़े गए शख्स पर (रेलवे परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए जुर्मना) के तहत 500 रुपये का अर्थदंड लगाएं।
read more: टीवीएस मोटर ने जुपिटर स्कूटर का नया 125सीसी संस्करण पेश किया
रेलवे बोर्ड ने बृहस्पतिवार को जारी आदेश में कहा, “ अब मामले की समीक्षा की गई है और तय किया गया है कि उक्त निर्देशों की वैधता को छह महीने 16.4.2022 तक या इस संबंध में अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है।”
Jay Shah Blessed With Baby Boy: IPL 2025 की नीलामी…
10 hours agoMen Dancing In Bra: युवक ने की हदें पार, बीच…
11 hours ago