लॉक डाउन के दौरान अब इन दुकानों को भी खोलने की अनुमति, गृह मंत्रालय ने जारी किया निर्देश

लॉक डाउन के दौरान अब इन दुकानों को भी खोलने की अनुमति, गृह मंत्रालय ने जारी किया निर्देश

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  • Publish Date - April 21, 2020 / 08:00 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:19 PM IST

नई दिल्ली: कोरोना वायरस लॉकडाउन का असर पढ़ाई पर न पढ़े इसके लिए सरकार ने आवश्यक कदम उठाते हुए मंगलवार को स्कूली पुस्तकों की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा बिजली के पंखे बेचने वाली दुकानों को भी प्रतिबंधों की सूची से बाहर कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में स्थित ब्रेड फैक्टरियां और आटा मिल भी लॉकडाउन के दौरान काम शुरू कर सकते हैं।

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गृह मंत्रालय ने एक आदेश में कहा कि अब तक जारी दिशानिर्देशों के जरिए विशिष्ट सेवाओं और गतिविधियों की छूट के संबंध में स्थिति स्पष्ट किये जाने की मांग के बाद यह निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की उनके घरों में देखभाल करने वाले सहायकों और प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन के लिए रिचार्ज सुविधाओं सहित सार्वजनिक उपयोगिताओं वाली सेवाओं के लिए अनुमति दी जाएगी।

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इसमें कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों में स्थित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लॉकडाउन के दौरान काम करने की अनुमति दी जाएगी। इनमें ब्रेड कारखाने, दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र, आटा मिलें, दाल मिलें आदि शामिल हैं। हालांकि, मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कार्यालयों, कार्यशालाओं, कारखानों और प्रतिष्ठानों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

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