श्रीमती शेट्टी हत्याकांड में दो को आजीवन कारावास की सजा

श्रीमती शेट्टी हत्याकांड में दो को आजीवन कारावास की सजा

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  • Publish Date - September 25, 2024 / 03:15 PM IST,
    Updated On - September 25, 2024 / 03:15 PM IST

मंगलुरु (कर्नाटक), 25 सितंबर (भाषा) मंगलुरु की एक अदालत ने 2019 में ‘चिट फंड’ व्यवसाय चलाने वाली महिला श्रीमती शेट्टी की हत्या के जुर्म में दो लोगों को आजीवन कारावास की सुनाई है।

श्रीमती शेट्टी के शव के टुकड़े शहर में विभिन्न स्थानों से बरामद किये गये थे।

मंगलवार को, मंगलुरु में प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने श्रीमती शेट्टी की जघन्य हत्या के जुर्म में जोनस सैमसन (35) और विक्टोरिया मैथियास (47) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

तीसरे आरोपी राजू (34) को चोरी की संपत्ति छिपाने में संलिप्तता के जुर्म में साढ़े छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई।

न्यायाधीश मल्लिकार्जुन स्वामी एच.एस. ने भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की विभिन्न धाराओं के तहत लगाए गए आरोपों के आधार पर सजा सुनाई।

जोनस सैमसन और विक्टोरिया मैथियास को भादंसं की धारा 302 (हत्या) और धारा 34 (साझा मंशा) के तहत दोषी ठहराया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा एवं 25,000-25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

यदि वे जुर्माना नहीं देते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त एक वर्ष साधारण कारावास में रहना होगा।

इसके अलावा, भादंसं की धारा 201 (सबूत गायब करना) और धारा 34 के तहत उन्हें सात साल के साधारण कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई तथा जुर्माना अदा न करने पर उन्हें अतिरिक्त तीन महीने कारावास में रहना होगा।

तीसरे आरोपी राजू को चोरी की संपत्ति छिपाने में सहायता करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 414 के तहत दोषी ठहराया गया तथा उसे साढ़े छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी तथा उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

फैसले के तहत अदालत ने निर्देश दिया कि श्रीमती शेट्टी की मां को 75,000 रुपये का मुआवजा दिया जाए तथा यह धनराशि विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए।

पुलिस के अनुसार श्रीमती शेट्टी (42) मंगलुरु के अटावरा की निवासी थी और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाने के साथ-साथ ‘चिट फंड’ का कारोबार भी संभालती थी।

श्रीमती शेट्टी के ‘चिट फंड’ में जोनस की दो सदस्यता थी, लेकिन वह अपना मासिक भुगतान नहीं कर रहा था। जब श्रीमती शेट्टी 11 मई, 2019 को सुबह करीब सवा नौ बजे बकाया भुगतान लेने के लिए जोनस के घर गईं, तो उनके बीच तीखी बहस हुई।

गुस्से में आकर जोनस ने उनके सिर पर डंडे से हमला कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गईं। अपनी पत्नी विक्टोरिया के साथ मिलकर जोनस ने हत्या करने से पहले शेट्टी के सोने के गहने लूट लिए। उन्होंने उसके शरीर के 29 टुकड़े कर दिए और उन्हें प्लास्टिक की बोरियों में भरकर रात में शहर के विभिन्न स्थानों पर फेंक दिया। सबूत मिटाने के लिए उसके बैग और चप्पलों सहित उसके सामान को जला दिया गया।

भाषा योगेश अविनाश

अविनाश