भोजन के बिल पर सेवा शुल्क स्वैच्छिक है, रेस्तरां इसे अनिवार्य नहीं बना सकते: अदालत

भोजन के बिल पर सेवा शुल्क स्वैच्छिक है, रेस्तरां इसे अनिवार्य नहीं बना सकते: अदालत

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  • Publish Date - March 28, 2025 / 03:05 PM IST,
    Updated On - March 28, 2025 / 03:05 PM IST

नयी दिल्ली, 28 मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि भोजन के बिल पर ग्राहकों द्वारा सेवा शुल्क का भुगतान किया जाना स्वैच्छिक है और इसे रेस्तरां या होटल अनिवार्य नहीं बना सकते।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने यह फैसला सुनाया और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के उन दिशा-निर्देशों को चुनौती देने वाली रेस्तरां निकायों की याचिकाओं को खारिज कर दिया जिनमें होटल एवं रेस्तरां पर भोजन के बिल पर अनिवार्य रूप से सेवा शुल्क वसूलने को लेकर रोक लगाई गई है।

भाषा सिम्मी संतोष

संतोष