नई दिल्ली: Section 163 Implemented In Delhi : देश की राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहां कुछ इलाकों में अगले छह दिनों के लिए BNSS की धारा 163 लागू कर दी गई है। यह आदेश 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा और इसमें नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली और सभी दिल्ली बॉर्डर शामिल हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार, इस दौरान किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन या धरना-प्रदर्शन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।
इसके साथ ही, इस दौरान किसी को भी हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। इस कदम को लागू करने के पीछे कुछ खास कारण बताए जा रहे हैं, जिनमें वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, ईदगाह का मुद्दा, और दो राज्यों में होने वाले आगामी चुनाव से जुड़े संभावित व्यवधानों के इनपुट शामिल हैं। पुलिस को उच्च सतर्कता पर रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके और कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके।
Section 163 Implemented In Delhi : BNSS की धारा 163 आमतौर पर सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए लागू की जाती है। इसके अंतर्गत किसी भी तरह के सार्वजनिक विरोध, रैलियों या हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इस कानून का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देना और संभावित खतरे को रोकना है।
Section 163 Implemented In Delhi : यह आदेश दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में लागू रहेगा, जिनमें नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, दिल्ली के सभी बॉर्डर शामिल है। इन क्षेत्रों में पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रहेगी, और किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी की जाएगी।