सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों को मिलेगा 20% आरक्षण, राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Haryana cabinet decisions : राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत कोटा आरक्षित किया।

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  • Publish Date - August 18, 2024 / 06:02 PM IST,
    Updated On - August 18, 2024 / 06:02 PM IST

हरियाणा : Haryana cabinet decisions हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि राज्य मंत्रिमंडल ने शनिवार को हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत कोटा आरक्षित किया जाएगा। चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सैनी ने कहा, “मंत्रिमंडल ने हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है।

Haryana cabinet decisions हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत BC(B) आरक्षण को मंजूरी दे दी है। इस रिपोर्ट को लागू करने से पहले चुनाव आयोग के पास भेजा जाएगा। सीएम ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि आज की बैठक में मंत्रिमंडल ने BC(B) आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद रिपोर्ट को मंजूरी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजा जाएगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की रिपोर्ट का विश्लेषण किया

सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोग की रिपोर्ट का विश्लेषण किया गया है। साथ ही सरकार ने अनुसूचित जाति और वंचित अनुसूचित जाति का भी विश्लेषण किया है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि हरियाणा में अनुसूचित जाति के लिए 20 प्रतिशत कोटा है, जिसमें से 10 प्रतिशत कोटा वंचित अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया जाएगा। आयोग ने 10 प्रतिशत वंचित अनुसूचित जाति के लिए रखने की सिफारिश की है, जिसको मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि, इस मामले में अगली कार्रवाई विधानसभा चुनाव के बाद की जाएगी।

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