केंद्र से ग्रामीण विकास निधि जारी कराने से जुड़ी पंजाब की याचिका पर न्यायालय करेगा सुनवाई

केंद्र से ग्रामीण विकास निधि जारी कराने से जुड़ी पंजाब की याचिका पर न्यायालय करेगा सुनवाई

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  • Publish Date - September 18, 2024 / 03:13 PM IST,
    Updated On - September 18, 2024 / 03:13 PM IST

नयी दिल्ली, 18 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह पंजाब सरकार की उस अंतरिम याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेगा जिसमें ग्रामीण विकास कोष के लिए राज्य द्वारा दावा किए गए बकाये के रूप में केंद्र से 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि तत्काल जारी करने का अनुरोध किया गया है।

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ जैसे ही दोपहर में सुनवाई के लिए बैठी, पंजाब सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि अंतरिम याचिका दो सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हो सकी।

तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए वकील ने कहा कि इस बीच, याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया जाना चाहिए ताकि मामले की सुनवाई शुरू होने से पहले जवाब दाखिल किया जा सके।

सीजेआई ने कहा, “हम आईए (अंतरिम आवेदन) को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे”, लेकिन याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी नहीं किया

इससे पहले, राज्य की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए याचिका का उल्लेख किया।

शीर्ष अदालत ने 30 अगस्त को भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार को आश्वासन दिया था कि याचिका पर दो सितंबर को सुनवाई की जाएगी।

राज्य सरकार ने केंद्र के खिलाफ लंबित मुकदमे में अंतरिम आवेदन (आईए) दायर किया है, तथा अंतरिम उपाय के रूप में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की रकम तत्काल जारी करने की मांग की है।

पंजाब सरकार ने 2023 में शीर्ष अदालत का रुख कर केंद्र पर ग्रामीण विकास कोष (आरडीएफ) जारी न करने और बाजार शुल्क का एक हिस्सा रोके रखने का आरोप लगाया था। उसने दावा किया कि केंद्र पर पंजाब का 4,200 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है।

भाषा प्रशांत नरेश

नरेश