गायक कृष्णा को सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार देने संबंधी मामले में तत्काल सुनवाई से न्यायालय का इनकार

गायक कृष्णा को सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार देने संबंधी मामले में तत्काल सुनवाई से न्यायालय का इनकार

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  • Publish Date - December 13, 2024 / 02:53 PM IST,
    Updated On - December 13, 2024 / 02:53 PM IST

नयी दिल्ली, 13 दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया, जिसमें प्रख्यात गायिका एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी के नाम पर दिया जाने वाला पुरस्कार कर्नाटक संगीत के गायक टी.एम. कृष्णा को प्रदान करने की अनुमति देने संबंधी मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमन ने प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया, क्योंकि कृष्णा को यह पुरस्कार 15 दिसंबर को प्रदान किया जाना है।

वेंकटरमन ने पीठ से कहा कि यह एक असाधारण मामला है, क्योंकि कृष्णा ने कथित तौर पर सुब्बुलक्ष्मी को बदनाम करने वाले आलेख लिखे थे।

शीर्ष अदालत ने कहा कि अपील पर 16 दिसंबर को सुनवाई होगी।

सुब्बुलक्ष्मी के पौत्र वी. श्रीनिवासन ने कृष्णा को संकिता कलानिधि एम. एस. सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार दिए जाने को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है।

श्रीनिवासन ने आरोप लगाया है कि कृष्णा ने सोशल मीडिया पर उनकी दादी के खिलाफ ‘‘अपमानजनक और निंदनीय बयान’’ दिए तथा उनकी प्रतिष्ठा धूमिल की है, इसलिए उन्हें यह पुरस्कार नहीं दिया जाना चाहिए।

भाषा जोहेब सुभाष

सुभाष