नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज राजनीतिक दलों को बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को 48 घंटे के भीतर अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चयन के कारणों को अपलोड करना है।
Read More News: हनी ट्रैप की आरोपी युवती ने व्यवसायी पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, मुख्यालय के न…
बता दें कि कोर्ट ने यह फैसला राष्ट्रीय चुनावों में राजनीति के अपराधीकरण में बढ़ोत्तरी को देखने के बाद लिया है। वहीं पार्टियों को चुनाव आयोग को 72 घंटे के भीतर ब्यौरा देना होगा।
Read More News: ट्रंप के भारत दौरे से पहले भारत-अमेरिका के बीच होंगे अहम रक्षा सौदे…
सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को अखबारों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अपनी वेबसाइट पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चयन का कारण बताते हुए वेबसाइट पर उनका परिचय पत्र, उपलब्धियां और उनके अपराध का विवरण प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया है।
Supreme Court also directs political parties to publish credentials, achievements and criminal antecedents of candidates on newspaper, social media platforms and on their website while giving a reason for selection of candidate with criminal antecedents. https://t.co/HE0Om38zGn
— ANI (@ANI) February 13, 2020
Read More News: राजधानी भोपाल में प्लेटफार्म की ओवरब्रिज सीढ़ियां गिरने से कई यात्र..
वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ऐसा काम नहीं करने वाले राजनेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है। हालांकि सूचना नहीं देने पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी कोर्ट ने नहीं बताया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राजनीतिक पार्टियों के नेताओं में खलबली मच गई है।
Read More News: अल्कोहल से एक मिनट में खत्म किया जा सकता है कोरोना वायरस ! शोध कार्…