‘घड़ी’ चुनाव चिह्न को लेकर शरद पवार खेमे की याचिका पर न्यायालय का अजित पवार को नोटिस

‘घड़ी’ चुनाव चिह्न को लेकर शरद पवार खेमे की याचिका पर न्यायालय का अजित पवार को नोटिस

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  • Publish Date - October 24, 2024 / 04:00 PM IST,
    Updated On - October 24, 2024 / 04:00 PM IST

नयी दिल्ली, 24 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने ‘घड़ी’ चुनाव चिह्न के उपयोग को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के शरद पवार नीत खेमे की याचिका पर बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और अन्य से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने उपमुख्यमंत्री और अन्य को नोटिस जारी किए तथा याचिका पर उनका जवाब मांगा।

शीर्ष अदालत ने अजित पवार को न्यायालय के 19 मार्च और 24 अप्रैल के निर्देशों को लेकर एक नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने अजित पवार को निर्देश दिया कि वह 19 मार्च और 24 अप्रैल को दिए गए उसके निर्देशों को लेकर एक नया हलफनामा दाखिल करें, जिसमें कहा जाए कि ‘राकांपा’ का ‘घड़ी’ चुनाव चिह्न न्यायालय में विचाराधीन है और राज्य विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान भी इस बात का सावधानीपूर्वक अनुपालन किया जा रहा है।

शीर्ष अदालत शरद पवार नीत खेमे की एक याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें दावा किया गया है कि न्यायालय के आदेश का अजित पवार समूह द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है।

भाषा सुभाष पवनेश

पवनेश