एमजीएफ डेवलपमेंट्स के श्रवण गुप्ता के खिलाफ मामले में 82 करोड़ रुपये मूल्य के वाणिज्यिक स्थल कुर्क

एमजीएफ डेवलपमेंट्स के श्रवण गुप्ता के खिलाफ मामले में 82 करोड़ रुपये मूल्य के वाणिज्यिक स्थल कुर्क

  •  
  • Publish Date - January 21, 2025 / 08:54 PM IST,
    Updated On - January 21, 2025 / 08:54 PM IST

नयी दिल्ली, 21 जनवरी (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने रियल एस्टेट कंपनी एमजीएफ डेवलपमेंट्स और इसके निदेशक श्रवण गुप्ता के खिलाफ धनशोधन जांच के तहत दिल्ली और गुरुग्राम स्थित मॉल में 82 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के दो वाणिज्यिक स्थल कुर्क किए हैं।

संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि यह उल्लेख करना उचित होगा कि श्रवण गुप्ता अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में ईडी से जुड़े मामले में भी आरोपी हैं और देश छोड़कर भाग गए हैं।

गुप्ता से जवाब के लिए संपर्क नहीं हो सका।

ईडी के अनुसार, नवीनतम धनशोधन मामला 180 करोड़ रुपये की ‘‘धोखाधड़ी और अवैध’’ लेनदेन को लेकर एमजीएफ डेवलपमेंट्स लिमिटेड के खिलाफ एम्मार इंडिया लिमिटेड की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी से उत्पन्न हुआ है।

ईडी ने आरोप लगाया कि गुप्ता ने एम्मार पीजेएससी, दुबई और एमजीएफ डेवलपमेंट्स लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम एम्मार एमजीएफ लैंड लिमिटेड से धन की हेराफेरी की।

इसने कहा कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दो वाणिज्यिक स्थलों को अस्थायी रूप से कुर्क करने के लिए एक आदेश जारी किया गया।

ईडी के अनुसार, कुर्क किए गए स्थलों में पहला गुरुग्राम के मेट्रोपॉलिटन मॉल में 42,364 वर्ग फुट का है और इसकी कीमत 50.83 करोड़ रुपये है, जबकि दूसरा 33,601 वर्ग फुट का है जो दिल्ली के साकेत स्थित मेट्रोपॉलिटन मॉल में है और इसकी कीमत 31.46 करोड़ रुपये है।

एजेंसी ने कहा कि इन दोनों अचल संपत्तियों की कुल कीमत 82.29 करोड़ रुपये है।

ईडी ने कहा कि मामले में गुप्ता को ‘‘विभिन्न समन’’ जारी किए गए लेकिन वह जांच में शामिल नहीं हुए।

भाषा नेत्रपाल माधव

माधव