गुंडा एक्ट के तहत हिरासत में लिए गए यूट्यूबर ‘सवुक्कू’ शंकर को रिहा करें : न्यायालय

गुंडा एक्ट के तहत हिरासत में लिए गए यूट्यूबर 'सवुक्कू' शंकर को रिहा करें : न्यायालय

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  • Publish Date - July 18, 2024 / 05:53 PM IST,
    Updated On - July 18, 2024 / 05:53 PM IST

नयी दिल्ली, 18 जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को यूट्यूबर ‘सवुक्कू’ शंकर को रिहा करने का आदेश दिया, जिन्हें मई में तमिलनाडु पुलिस ने गुंडा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया था।

कोयंबटूर केंद्रीय कारागार में बंद शंकर को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि वह मामले का गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं करेगी, क्योंकि मद्रास उच्च न्यायालय इस मामले पर विचार कर रहा है।

पीठ ने पक्षों की ओर से उपस्थित वकीलों की यह दलील दर्ज की कि वे मामले की सुनवाई में तेजी लाने के लिए सोमवार या मंगलवार को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उचित पीठ के समक्ष मामला उठाएंगे।

उन्होंने कहा, “हमारा निश्चित रूप से मानना ​​है कि मामले में जो देरी हुई है, उसमें याचिकाकर्ता का कोई हाथ नहीं है।”

पीठ ने कहा, “विशिष्ट तथ्यों को देखते हुए, याचिकाकर्ता को तब तक रिहा किया जाए जब तक कि हिरासत के खिलाफ मामला उच्च न्यायालय द्वारा तय नहीं कर लिया जाता।” पीठ ने स्पष्ट किया कि उसका आदेश केवल निवारक हिरासत के मामलों से संबंधित है।

पीठ ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता किसी अन्य मामले में जेल में है तो यह आदेश उस पर प्रभाव नहीं डालेगा।

शीर्ष अदालत मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्थगित कर दिया गया था। यह याचिका शंकर की मां ने गुंडा अधिनियम के तहत उसकी हिरासत को चुनौती देते हुए दायर की थी।

चेन्नई पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, चेन्नई पुलिस की केंद्रीय अपराध शाखा/साइबर अपराध में शंकर के खिलाफ सात मामले लंबित हैं, जिनमें से तीन की जांच चल रही है, दो में आरोप पत्र दायर किए जा चुके हैं और शेष मामलों में सुनवाई लंबित है।

शंकर (48) को कोयंबटूर पुलिस ने चार मई को दक्षिणी थेनी में एक यूट्यूब चैनल को दिए साक्षात्कार में महिला पुलिस कर्मियों/ पुलिस अधिकारियों के बारे में कथित अपमानजनक बयान देने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

भाषा प्रशांत नरेश

नरेश