नई दिल्ली : Electoral Bond Case : चुनावी बॉन्ड (Electoral Bond) से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की याचिका खारिज कर दी है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए राजनीतिक दलों को मिले हर चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए समय-सीमा को 30 जून 2024 तक बढ़ाने की गुजारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि, एसबीआई कल ही बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी दे और चुनाव आयोग इसे 15 मार्च तक पब्लिश करे।
Electoral Bond Case : सुप्रीम कोर्ट ने SBI से 12 मार्च तक चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को चेतावनी दी है कि अगर बैंक ने 12 मार्च तक बॉन्ड का विवरण चुनाव आयोग को नहीं सौंपा तो वह उसके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू कर देगा।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैले का स्वागत करते हुए याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने कहा कि, “सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझा और बैंक (एसबीआई) को कल तक सभी दस्तावेज जमा करने का सख्त आदेश जारी किया। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा फैसला है, मैं इसका स्वागत करती हूं।”
#WATCH | Petitioner Jaya Thakur says, “Supreme Court understood the seriousness of the matter and issued strict order for the bank (SBI) to submit all documents by tomorrow. I think this is a great decision, I welcome it…” https://t.co/I7MP4bAo2S pic.twitter.com/EQAq7D7vHo
— ANI (@ANI) March 11, 2024