नयी दिल्ली, 27 जनवरी (भाषा) कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत को सूचित किया कि अगर मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह उनके खिलाफ दिए गए मानहानिकारक बयान वापस ले लेते हैं तो वह उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाने पर विचार कर सकते हैं।
दीक्षित के वकील ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल के समक्ष यह दलील दी। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा कि दोनों पक्ष अदालत के बाहर समझौते की संभावना तलाशने के लिए स्वतंत्र हैं।
अदालत ने कहा, ‘‘आरोपियों के वकील ने कहा है कि उन्हें दी गई शिकायत के कुछ पृष्ठ अधूरे हैं। शिकायतकर्ता के वकील को शिकायत की प्रति अनुलग्नकों के साथ दूसरे पक्ष को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाता है। दोनों पक्ष सुनवाई की अगली तारीख से पहले अदालत के बाहर समझौते की संभावना तलाशने के लिए स्वतंत्र हैं।’’
अदालत ने आप नेताओं के अनुरोध पर मामले की सुनवाई छह फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी। आप नेताओं ने दीक्षित की आपराधिक शिकायत को संज्ञान में लिए जाने पर बहस के लिए समय मांगा था।
अदालत ने 16 जनवरी को कांग्रेस के पूर्व सांसद दीक्षित द्वारा दायर आपराधिक शिकायत पर आतिशी और सिंह को नोटिस जारी किया था। दीक्षित ने आरोप लगाया था कि आप नेताओं ने उनकी साख को ‘‘जानबूझकर नुकसान पहुंचाया।’’
शिकायत में कहा गया है कि एक संवाददाता सम्मेलन में आतिशी और संजय सिंह ने आरोप लगाया कि दीक्षित ने न केवल भाजपा से करोड़ों रुपये लिए, बल्कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को हराने के लिए भाजपा के साथ मिलीभगत भी की।
दीक्षित दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नयी दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं।
भाषा आशीष वैभव
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