Samvida Karmchari Latest News: नियमित होंगे 1.20 लाख संविदा कर्मचारी? सरकार ने की ये तैयारी, सदन में पेश हो सकता है विधेयक

नियमित होंगे 1.20 लाख संविदा कर्मचारी? सरकार ने की ये तैयारी, Samvida Karmchari Latest News: Govt will bring bill in Assembly to Regularize Contract Employees

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  • Publish Date - November 13, 2024 / 01:47 PM IST,
    Updated On - November 13, 2024 / 01:47 PM IST

चंडीगढ़ः Samvida Karmchari Latest News नियमितीकरण की राह देख रहे लाखों संविदा कर्मचारियों के लिए एक बार फिर अच्छी खबर सामने आई है। सरकार प्रदेश के 1.20 लाख से अधिक संविदा कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की आयु तक नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की तैयारी कर रही है। यानी संविदा कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति तक नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। सरकार इससे संबंधित विधेयक आज से शुरू हो रहे विधानसभा के सत्र के दौरान ला सकती है। इससे संबंधित सभी तैयारियां कर ली गई है। बीतें दिनों इससे संबंधित अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी।

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Samvida Karmchari Latest News दरअसल, आज हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया है. ये सत्र तीन दिन का होगा. इस सत्र में हरियाणा सरकार कई विधेक पेश कर सकती है. इसमें हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक भी शामिल है। बीतें दिनों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने संविदा कर्मचारियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने और नौकरी की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए अगस्त में हरियाणा संविदा कर्मचारी (कार्यकाल की सुरक्षा) अध्यादेश, 2024 को मंजूरी दी थी। अध्यादेश के तहत, सरकार हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) सहित राज्य के सभी विभागों में काम करने वाले सभी संविदा कर्मचारियों के लिए उनकी सेवानिवृत्ति की आयु तक नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।

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तीन दिन रहेगी छुट्टी

15वीं विधानसभा के पहले सेशन की पहली बैठक 25 अक्तूबर को आयोजित की गई थी। उस दौरान विधानसभा सत्र की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई थी। सत्र की दूसरी बैठक 13 नवंबर, तीसरी बैठक 14 को और चौथी बैठक 18 नवंबर को होगी। बीच में 15 को गुरु नानक देव जयंती के उपलक्ष्य में अवकाश है। 16 और 17 नवंबर को शनिवार और रविवार हैं।

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50 हजार रुपए वेतन तक की शर्त हट सकती है

जॉब सिक्योरिटी का अभी जो अध्यादेश जारी हो रखा है, उसमें 50 हजार रुपए तक की सैलरी पाने वाले कर्मचारी ही शामिल हैं। उन्हें 15 अगस्त, 2024 को पांच साल हो गए हैं। इसलिए, संभावना है कि जॉब सिक्योरिटी विधेयक से 50 हजार रुपए की सीमा हटा दी जाए या सीमा बढ़ा दी जाए। यह भी संभावना है कि जो पद अभी जॉब सिक्योरिटी विधेयक से बाहर हैं और जिनका वेतन 50 हजार रुपए से कम है, उन्हें भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल करने की घोषणा विधानसभा में कर दें।

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