‘दीये जलाओ पटाखे नहीं..’ की छेड़ी मुहिम, पर्यावरण मंत्री ने दी चेतावनी, उल्लंघन करने पर खानी होगी जेल की हवा

Fine for Bursting Crackers: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि नियम टूटने पर 200 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं उसे 6 महीने जेल में भी काटने पड़ सकते हैं।

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  • Publish Date - October 19, 2022 / 06:54 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:50 PM IST

नई दिल्ली। Fine for Bursting Crackers: देश की राजधानी दिल्ली में पटाखों पर बैन तो लगा ही हुआ है, वहीं अगर राजधानी में अगर कोई पटाखे फोड़ते पाए गए तो उन्हें 6 महीने तक की सजा का भी ऐलान कर दिया गया है। दरअसल, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि नियम टूटने पर 200 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं उसे 6 महीने जेल में भी काटने पड़ सकते हैं।

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इस दिन तक जारी रहेगा प्रतिबंध

Fine for Bursting Crackers: आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सितंबर में सरकार ने एक बार फिर पटाखों पर पूर्ण बैन लगा दिया था। बेंचने से लेकर फोड़ने तक, हर चीज पर प्रतिबंध लगाया गया था ये आदेश अगले साल जनवरी 1 तक जारी रहने वाला है। पिछले दो साल से लगातार प्रदूषण पर काबू पाने के लिए केजरीवाल सरकार द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी तरफ से पटाखों पर कोई नरमी नहीं दिखाई है।

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दिवाली पर टीमें रहेंगी तैनात

Fine for Bursting Crackers: पर्यावरण मंत्री ने ये भी कहा है जो भी पटाखों की स्टोरेज करेगा, उनकी बिक्री में शामिल होगा, उन पर भी 5000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की जेल होगी। अभी के लिए ये प्रतिबंध प्रभावी रूप से काम कर सके, इसलिए 408 टीमें बना दी गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर की अध्यक्षता में दिल्ली पुलिस ने 210 टीमें बना दी हैं, आयकर विभाग ने भी 165 टीमें बनाई हैं और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की भी 33 टीमें तैनात रहेंगी। गोपाल राय ने ये भी जानकारी दी कि दिल्ली में लोगों के बीच जागरूकता बढ़े, इसलिए ‘दिये जलाओ पटाखे नहीं’ मुहिम छेड़ी जाएगी। सरकार खुद कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 51 हजार दिये प्रज्वलित करने वाली है. राय ने ये भी बताया कि अभी तक दिल्ली पुलिस द्वारा 2,917 किलो पटाखे जब्त किए जा चुके हैं।

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