नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया केस में गुरुवार को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने चिदंबरम की जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसके साथ ही खबर आ रही है कि पी चिदंबरम को देश के सबसे बड़े जेल तिहाड़ में रहेंगे। उन्हें उसी बैरक में रखा जाएगा जहां उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को रखा गया था। हालांकि पी. चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया। कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा कि सीबीआई को बताना होगा कि पी। चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में भेजना क्यों जरूरी है?
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फैसले के बाद पी चिदंबरम ने कोर्ट से वेस्टर्न टॉयलेट, अगल बाथरूम, आवश्यक दवाएं, अलग से बैरक, अगर सुरक्षा और अन्य वीआईपी सुविधाएं मांगी है। हालांकि इस मामले में अभी जानकारी सामने नहीं आई है कि इस संबंध में कोर्ट ने क्या निर्देश दिया है। वहीं, जेल मेन्यूवल की बात करें तो वहां पर सभी कैदियों के लिए एक नियम होता है।
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<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”>Delhi: Rouse Avenue Court sends Congress leader & former Finance Minister P Chidambaram to judicial custody till September 19 in a case being probed by CBI in INX Media case. <a href=”https://t.co/ULL9R8K2Qy”>pic.twitter.com/ULL9R8K2Qy</a></p>— ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1169581933564530688?ref_src=twsrc%5Etfw”>September 5, 2019</a></blockquote>
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इससे पहले पी चितंबरम को अब तक पी. चिदंबरम 15 दिन सीबीआई हिरासत में काट चुके हैं। शीर्ष अदालत ने चिदंबरम को करारा झटका देते हुए कहा कि जांच एजेंसी को उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन के लिए पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इस स्टेज पर अग्रिम जमानत दिए जाने से केस प्रभावित होगा।
<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”>Delhi: Rouse Avenue Court allows application of Congress leader & former Finance Minister P Chidambaram to provide separate cell to him with adequate security. <a href=”https://t.co/9Jj30jjl5H”>https://t.co/9Jj30jjl5H</a></p>— ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1169582991569346565?ref_src=twsrc%5Etfw”>September 5, 2019</a></blockquote>
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