नई दिल्लीः भारतीय रिजर्व बैंक ने बेंगलुरू स्थित शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता के ऊपर कई पाबंदियां लगा दी हैं। अब इस बैंक के ग्राहक अपने अकाउंट से 5 हजार रुपएसे ज्यादा कैश नहीं निकाल पाएंगे। आरबीआई की ओर से इस संबंध में जारी एक बयान में कहा गया है कि बैंक बिना उसकी मंजूरी के अब लोन नहीं दे सकता और न ही जमा स्वीकार कर सकता है। इसके अलावा आरबीआई ने लोन रिन्यूअल पर भी पाबंदी लगा दी है।
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छह माह के लिए लगाई बंदिशें
यह बंदिशें अगले छह महीने तक लागू रहेंगी। आरबीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया कि बैंक के सभी बचत खातों, चालू खातों या जमाकर्ताओं के किसी भी दूसरे खाते से कुल राशि में से 5,000 रुपएसे अधिक की राशि निकालने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। बैंक को अपनी वित्तीय सेहत में सुधार होने तक पाबंदियों के साथ बैंकिंग कारोबार करने की अनुमति दी गई है। परिस्थितियों के अनुसार पाबंदियों में बदलाव किया जाएगा।
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अभी बैंक का लाइसेंस नहीं हुआ है कैंसिल
केंद्रीय बैंक ने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि Shushruti Souharda Sahakara Bank Niyamita में सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट या किसी भी प्रकार के अन्य डिपॉजिट रखने वाले कस्टमर 5 हजार रुपएसे ज्यादा की निकासी नहीं कर पाएंगे। आरबीआई के डाइरेक्शंस के हिसाब से 5 हजार रुपएतक की निकासी करने की मंजूरी दी जा सकती है। हालांकि रिजर्व बैंक ने ये भी साफ किया कि उसके इन डाइरेक्शंस का मतलब ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि Shushruti Souharda Sahakara Bank Niyamita का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। Shushruti Souharda Sahakara Bank Niyamita पाबंदियों के साथ बैंकिंग बिजनेस में बना रहेगा और फाइनेंशियल पोजिशन में सुधार आने के बाद पाबंदियों में ढील दी जा सकती है।