नई दिल्लीः देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों प्रदूषण की मार झेल रही है। सरकार राजधानी को प्रदूषण से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी बीच दिल्ली की केजरीवाल ने एक और बड़ा फैसला लिया है। 1 जनवरी 2022 तक 10 साल पूरे करने वाले डीजल से चलने वाले सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि इन वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किया जाएगा ताकि अन्य जगहों पर उनका फिर से पंजीकरण किया जा सके। हालांकि, दिल्ली परिवहन विभाग ने यह भी कहा है कि 15 साल या उससे अधिक पूरे कर चुके डीजल वाहनों को कोई एनओसी जारी नहीं किया जाएगा।
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10 साल पुराने डीजल या 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के पास इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का विकल्प होगा। परिवहन विभाग के बयान में कहा कि एनजीटी के आदेश का पालन करते हुए विभाग सबसे पहले अगले साल 1 जनवरी को दिल्ली में उन सभी अयोग्य डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करेगा, जिन्होंने उस तारीख को 10 साल पूरे कर लिए हैं या पूरे कर लेंगे।
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दिल्ली परिवहन विभाग के आदेश में यह भी कहा गया है कि ऐसे डीजल वाहनों के मालिकों के पास अपने 10 साल पुराने डीजल या 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का विकल्प होगा यदि वे उनका उपयोग जारी रखना चाहते हैं। कुछ हफ्ते पहले, दिल्ली सरकार ने घोषणा की कि वह ईवी किट के साथ पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों के रेट्रोफिटमेंट की अनुमति देगी।