जयपुर: राजस्थान में होटलों, सामुदायिक भवनों आदि में शादियां करने अथवा वर या वधू के घर में ही विवाह करने पर इसकी सूचना प्रशासन को नहीं देने पर एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा।
इसी तरह विवाह समारोह में 11 से अधिक व्यक्तियों के आने पर, सामाजिक दूरी नहीं बनाये जाने की स्थिति में, बैण्ड बाजा या हलवाई टेंट या अन्य किसी व्यक्ति के सम्मिलित होने पर या मास्क या फेस कवर का उपयोग नहीं करने पर, बारात के आगमन पर बस, आटो, टेम्पो, ट्रेक्टर, जीप का उपयोग करने या वीडियोग्राफी उपखण्ड मजिस्ट्रेट को उपलब्ध नहीं करवाने पर एवं सामूहिक भेज का आयोजन करने पर एक लाख का जुर्माना प्रावधान किया गया है।
सोमवार को इस संबंध में जारी गजट अधिसूचना में यह आदेश जारी किया गया जो राजस्थान में 10 मई से 31 मई तक लागू रहेगा। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के चलते विवाह स्थल, होटल, सामुदायिक भवन आदि में 31 मई तक विवाह आयोजन करने पर रोक लगाई है। विवाह घरों मे अधिकतम 11 लोगो के साथ आयोजित करने की अनुमति दी गई है। घरो में विवाह आयोजित करने की सूचना सरकार द्वारा बनाये गये पोर्टल पर देना आवश्यक है।