नयी दिल्ली: रेलवे ने त्योहारों का मौसम शुरू होने से पहले यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए कोरोना वायरस का प्रकोप फैलने के बाद से पहली बार स्टेशनों पर अपने भोजनालयों को पका हुआ भोजने बेचने की अनुमति दे दी। हालांकि फूड प्लाजा, जन आहार, रसोइयों तथा खान-पान की दुकानों पर सामान पैक कराकर ले जाने की ही अनुमति होगी। इन इकाइयों को पहले केवल पैक किया हुआ भोजन बेचने की ही अनुमति थी।
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आईआरसीटीसी द्वारा 30 सितंबर को जारी आदेश में कहा गया है, ”सभी रेलवे जोन को सलाह दी जाती है कि वे 10 प्रतिशत के लाइसेंस शुल्क पर संचालित तथा सीमित उत्पाद बेच रहे अस्थायी भोजनालयों (फूड प्लाजा, फास्ट फूट इकाई, जन आहार, रसोइयों और खान-पान की दुकानों) के संचालन की अवधि को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर सकता है। इसके लिये उनसे 20 प्रतिशत लाइसेंस शुल्क वसूला जाए। साथ ही पका हुआ खाना पैक करके बेचने की ही अनुमति दी जाए। ” भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के आदेश में कहा गया है कि इन स्थानों पर बैठकर भोजन करने की अनुमति नहीं होगी।