बेंगलुरु : Rahul Gandhi Defamation Case : कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि, कर्नाटक की एक विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने मानहानि के एक मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को गैर-जमानती वारंट जारी करने पर शनिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं अब कोर्ट ने राहुल गांधी को 7 जून को “बिना नागा” पेश होने का आदेश दिया है।
बता दें कि, भाजपा नेता केशव प्रसाद ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री शिवकुमार और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। यह मामला 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए विज्ञापनों और प्रचार नारों को लेकर है।
Rahul Gandhi Defamation Case : कांग्रेस पार्टी ने अपने विज्ञापनों में आरोप लगाया था कि भाजपा, जो उस समय राज्य में सत्ता में थी, ठेकेदारों और अन्य लोगों से सार्वजनिक कार्यों के निष्पादन के लिए 40 प्रतिशत तक कमीशन/रिश्वत ले रही थी। भाजपा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेताओं ने तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित भाजपा के सदस्यों को निशाना बनाते हुए झूठे विज्ञापन फैलाए हैं।
राहुल गांधी की ओर से आज अदालत में पेशी से छूट की मांग की गई थी क्योंकि वह ‘इंडिया’ गठबंधन की बैठक में शामिल होने वाले थे। अदालत ने आज उन्हें पेशी से छूट दी लेकिन 7 जून को अदालत में पेश होने का आदेश दिया।
Rahul Gandhi Defamation Case : इस मामले में आज ही 42वें अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को प्रत्येक 5,000 रुपए के बेल बांड जमा करने के बाद जमानत दे दी।